स्व०बलई सिंह की पत्नी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह सहित चार को उम्रकैद, पीड़ितों ने कहा कम है सजा,हो सीधे फ़ासी
1 min readसन्दीप मिश्र
ब्यूरो
रायबरेली। आज जनपद न्यायालय ने हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जोहराशार्की का है जब शिवप्रताप सिंह ने मई 2014 को पुलिस को तहरीर दी की रामचंद्र , फूलचंद्र पासी, मन्ना पासी और विलास लोध लाठी डंडों आए और कहा कि तुम लोग हमारे मित्र कृष्णपाल सिंह उर्फ गुड्डू को जेल भेजकर का खेत काट रहे हो और इतनी बात कह कर पहले बारी बारी से मेरी मां के साथ दुष्कर्म किया फिर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में सरकारी वकील ब्रजेश सिंह और वादी के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बहस की । जिसमे श्रीमान न्यायालय अपर जिला जज कक्ष संख्या 4 रायबरेली ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाया। जिसमें चारों को श्रीमान न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई । इस सजा से मृतका के परिजनों ने खुशी तो व्यक्त की ।लेकिन फैसले से संतुष्ट नजर नहीं दिखे। वादी मृतक का पुत्र शिव प्रताप सिंह व पेशे से अधिवक्ता पुत्री माधुरी सिंह ने कहा कि परिवार के लोगों को माननीय न्यायालय का यह फैसला मंजूर नहीं और वह फांसी की सजा की मांग उच्च न्यायालय में करेंगे।