15 से 24 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना अंतर्गत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा० चावल 1 किलो चना प्रति परिवार नि:शुल्क होगा वितरण। जिला अधिकारी- शुभ्रा सक्सेना
1 min readरायबरेली
अनुराग प्रताप सिंह
रायबरेली।उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि मां जून में होने वाले वितरण के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के साथ ही वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विगत 2 माहों की भॉति 1 जून से मनरेगा जॉब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों (जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक) तथा समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुमन्य खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह मई, 2020 हेतु आंवटित चने का वितरण 1 जून 2020 से प्रारम्भ हो रहे चक में 1 किग्रा० प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क किया जायेगा। 1 जून 2020 से प्रारम्भ हो रहे वितरण चक्र में आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत चिन्हाकित परिवारों को उनके पक्ष में जनरेटेड अस्थायी राशन कार्ड आई0डी0 के क्रम में उन्हें 3 किग्रा० गेहूँ व 2 किग्रा० चावल का वितरण प्रति यूनिट तथा 1 किग्रा० चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जायेगा। माह जून के प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 11 जून 2020 होगी तथा उसी दिन प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। माह जून, 2020 में ही द्वितीय वितरण चक 15 जून से 24 जून तक रहेगा। जिसके अन्तर्गत आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 03 किलो गेहूँ व 02 किलो चावल कुल 05 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं 01 किलो चना निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहां है कि माह जून, 2020 में द्वितीय वितरण चक्र में दिनांक 15 जून से 24 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में 05 किलो चावल प्रति यूनिट एवं 01 किलो चना प्रति परिवार के अनुसार निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। माह जून, 2020 के वितरण प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 24 जून होगी तथा उसी दिन प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। ऐसे राशनकार्ड धारक आधार प्रमाणीकरण विफल होने अथवा अन्य किसी तकनीकी
कारण से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह प्रॉक्सी व्यवस्था वितरण हेतु निर्धारित तिथि को वितरण के समय अपना पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स आदि प्रस्तुत कर अनुमन्य खाद्यान्न आदि प्राप्त कर सकते है।
जिलाधिकारी ने काविड-19 की महामारी से बचाव हेतु समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि वह मास्क, रूमाल, गमछा आदि अपने मुंह पर बांधकर ही उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न आदि प्राप्त करें तथा उचित दर दुकान पर सोशल
डिस्टेन्सिग का अनुपालन करते हुए बनाये गये गोले में ही खड़े रहकर एक दूसरे के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखे। इसके अतिरिक्त उचित दर दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपने हाथ को दुकान पर उपलब्ध साबुन, हैण्डवाश, पानी, हैण्ड सैनिटाइजर से अनिवार्य रूप से साफ करें। इसके अतिरिक्त सभी कार्डधारक यह भी प्रयास करें कि खाद्यान्न आदि प्राप्त करने हेतु अपने घर के बच्चों व बुजुर्ग को भेजने से बचे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति उचित दर दुकान पर जाये।