भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने दिया बलात्कार का दोषी करार,गुरुवार को अदालत सुनायेगी सजा।
1 min readदिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी करार दिया है साथ ही अदालत ने सह-आरोपी शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सेंगर को IPC 1860 की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 5 (C) के तहत दोषी करार दिया है। गुरुवार को अदालत सजा सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ की अदालत से यह मामला दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई की। 2017 में सेंगर द्वारा एक नाबालिग का अपहरण और बलात्कार किया था जिसमे अदालत ने मामले में सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए ।भाजपा के चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त, 2019 में पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ धारा 120 B, 363, 366, 376 आईपीसी व पोस्को एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। इस साल 28 जुलाई को, जिस महिला ने सेंगर पर आरोप लगाया था, वह कार के एक्सिडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे में उसकी दो मौसी की मौत हो गई थी। महिला के पिता को अवैध हथियार मामले में कथित रूप से फंसाया गया था और 3 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी हो गई।