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17/04/2024

DakTimesNews

Sach Ka Saathi

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त आगाज़,सुमंगला योजना

1 min read

सौरभ पाण्डेय की रिपोर्ट

:- सभी पात्र बालिकाओं को दिलाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ

महराजगंज:- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि सभी पात्र बालिकाओं को मुख्य्मंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाएं। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त आगाज़ है।सीडीओ ने कहा कि सभी प्रधानाचार्य ज़्यादा से ज्यादा फार्म भरवाएं ताकि सभी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सके। इस योजना से बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ जैसी योजना को भी बल मिलेगा, साथ ही बालिकाओं के जन्म के उपरांत एक सकारात्मक सोच भी विकसित होगी।जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को छह श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सभी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह इंस्पायर अवार्ड योजना के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि इस योजना में चयनित छात्र छात्राओं को भारत सरकार की ओर से दस हजार रूपये दिए जाते हैं।उन्होंने कहा इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए 58 विद्यालयों ने फार्म भरवाया है। शेष विद्यालय भी अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का फार्म भरवा दें, फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार ने छात्रवृति योजना के बारे मेँ विस्तार से बताया। बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

किसको कितना मिलेगा योजना का लाभ

ऐसी बच्ची जिसका जन्म इसी वर्ष पहली अप्रैल 2019 अथवा उसके बाद हुआ हो उसे एकमुश्त दो हजार ।
-ऐसी बच्ची जिसका जन्म पहली अप्रैल 2018 को अथवा उसके बाद हुआ तो वह एक साल में लगने वाले सभी टीका को लगवा लिया हो उसे एक हजार।
– जो बच्ची इसी सत्र में कक्षा एक में प्रवेश लिया हो उसे दो हजार
– जो बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो उसे दो हजार।
– जो बच्ची कक्षा नौ में प्रवेश लिया हो उसे तीन हजार।
-जो बालिका कक्षा 12 पास करने के उपरांत स्नातक प्रथम अथवा किसी दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो उसे पांच हजार ।

योजना के लिए यह होगी पात्रता

– उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
– परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो।
– परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।

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