खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश के विपरीत संविलयन करने तथा प्रधानाध्यापक का मानसिक उत्पीड़न जारी: मंजू सिंह ग्राम प्रधान
1 min readरिपोर्ट-सन्दीप मिश्रा
रायबरेली । मंजू सिंह ग्राम प्रधान सिदौली ने प्राथमिक विद्यालय में हो रही धांधली को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर डीएम का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। शिकायती पत्र में उन्होंने कहा है
विकास क्षेत्र बछरावां,रायबरेली
खंड शिक्षा अधिकारी बछरावां जनपद रायबरेली द्वारा शासनादेश के विपरीत प्राथमिक विद्यालय सुदौली का पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली में संविलयन किया जा रहा है। जबकि पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच कराई गई थी जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि दोनों विद्यालयों का संविलयन शासनादेश के विपरीत है तथा जांच अधिकारी ने अपनी आख्या में संविलयन पर रोक लगाने की संस्तुति की थी। फिर भी खंड शिक्षा अधिकारी बछरावां द्वारा जांच को दरकिनार कर झूठी रिपोर्ट लगाकर दोबारा विद्यालयों का संविलयन किया जा रहा है। पूर्व जांच के आधार पर जब प्रधानाध्यापक ने इसका विरोध किया तो उन पर झूठे आरोप बिना किसी जांच के लगाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदावनति हेतु झूठी जांच आख्या लगाई जबकि वह 7 माह से विद्यालय निरीक्षण पर आए ही नहीं है। इन झूठे आरोपों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रधानाध्यापक की छवि को धूमिल किया जा रहा है तथा उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है ताकि संविलयन करके अपने चहेतों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी की पूर्ण संलिप्तता है। जिसके कारण निम्नवत हैं। ग्राम प्रधान रामपुर सिदौली संविलयन करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि प्राथमिक विद्यालय के एचएमसी वा एमडीएम खातों में धनराशि की मात्रा अधिक है जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लोगों की नजर है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली में शासनादेश के विपरीत अनेक अनियमितताएं की जा रही हैं। ग्राम पंचायत में संचालन प्राथमिक विद्यालय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली के एमडीएम खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से हो रहा है परंतु भ्रामक एवं असत्य आख्या के आधार पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली का एमडीएम खाता ग्राम प्रधान से हटाकर एसएमसी अध्यक्ष के नाम से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विगत 4 वर्षों से विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यरत रहते हुए भी विद्यालय के सबसे कनिष्ठ सहायक अध्यापक के साथ समस्त खातों का संचालन नियमों के विपरीत कराया जा रहा है। श्रीमती सिंह ने बताया है कि विद्यालय की कृषि योग्य 17.5 बीघे जमीन की कोई नीलामी नहीं की गई और ना ही किसी से प्राप्त आय किसी के खाते में जमा की गई जबकि ग्रामीणों की शिकायत पर लगभग 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। विद्यालय भूमि पर लगे पेड़ों की अवैध कटान कराई जाती रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में भूमि संबंधित जांचों में पूर्व के अधिकारियों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी परंतु खंड शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नहीं हुई। पत्र में लिखा है कि ग्राम पंचायत भैरमपुर व जलालपुर में स्थित परिषदीय विद्यालय जिन के बीच की दूरी 50 मीटर से भी कम है उन विद्यालयों का संविलयन सूची में नाम डाल कर भी संविलयन नहीं किया गया जबकि प्राथमिक विद्यालय सुदौली व पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली के बीच लगभग 120 मीटर की दूरी है।उन्होंने अनुराध किया है कि विद्यालय की संविलयन संबंधी तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदौली की जांच किसी अन्य विभाग के उच्च अधिकारी महोदय से कराते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।